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Business News: RBI ने बैंक शेयरहोल्डिंग के नियम बदले, 10% तक हिस्सेदारी के लिए वन-टाइम मंजूरी

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Alam Ki Khabar | Bihar News | Patna News | Samastipur News | RBI ने बैंक शेयरहोल्डिंग के नियमों में बदलाव करते हुए पात्र म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनियों और पेंशन फंड को 10% तक हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए वन-टाइम मंजूरी की सुविधा दी।

RBI ने बैंक में बड़ी हिस्सेदारी रखने वाले कुछ संस्थागत निवेशकों के लिए मंजूरी की प्रक्रिया को आसान कर दिया है। नए नियमों के तहत पात्र म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनियां और पेंशन फंड किसी बैंक में 10 प्रतिशत तक हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए एक बार मिली मंजूरी का इस्तेमाल आगे भी कर सकेंगे। संशोधित व्यवस्था 1 अक्टूबर 2026 से तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है।

नई व्यवस्था का सबसे बड़ा बदलाव यह है कि पात्र निवेशकों को बैंक में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए हर बार RBI से अलग अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि बैंक में पहली बार बड़ी हिस्सेदारी हासिल करने के लिए RBI की पूर्व मंजूरी की व्यवस्था जारी रहेगी।

5 प्रतिशत हिस्सेदारी के नियम में बदलाव

पहले किसी निवेशक की बैंक में हिस्सेदारी 5 प्रतिशत से नीचे आने के बाद यदि वह दोबारा 5 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी हासिल करना चाहता था, तो उसे RBI से फिर नई मंजूरी लेनी पड़ती थी। अब पात्र संस्थागत निवेशकों के लिए इस प्रक्रिया को सरल किया गया है।

RBI एक बार मंजूरी देकर किसी पात्र निवेशक को बैंक की पेड-अप शेयर कैपिटल या वोटिंग राइट्स में 10 प्रतिशत तक हिस्सेदारी बढ़ाने की अनुमति दे सकता है। यह अनुमति एक निवेशक को अलग से या एक साथ कई पात्र निवेशकों को दी जा सकती है।

किन संस्थागत निवेशकों को मिलेगा फायदा

वन-टाइम अप्रूवल की सुविधा सभी निवेशकों के लिए नहीं होगी। इसका लाभ निर्धारित पात्रता पूरी करने वाले संस्थागत निवेशकों को मिलेगा।

इसमें SEBI के साथ पंजीकृत म्यूचुअल फंड, PFRDA के साथ पंजीकृत पेंशन फंड और IRDAI के साथ पंजीकृत इंश्योरेंस कंपनियां शामिल हैं।

इन निवेशकों को एक बार मंजूरी मिलने के बाद तय सीमा के भीतर बैंक की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए बार-बार नए आवेदन की प्रक्रिया से राहत मिलेगी।

PRAVAAH पोर्टल से होगा आवेदन

वन-टाइम मंजूरी प्राप्त करने के लिए संबंधित संस्थागत निवेशक को RBI के PRAVAAH पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। आवेदन पर संबंधित बैंक की टिप्पणी भी RBI को भेजी जाएगी।

मंजूरी मिलने के बाद भी निवेशक को RBI की निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा। यदि शर्तों का उल्लंघन होता है या निवेशक अथवा उससे जुड़ा व्यक्ति बाद में फिट एंड प्रॉपर मानकों पर खरा नहीं उतरता है, तो RBI मंजूरी वापस ले सकता है।

5 प्रतिशत हिस्सेदारी में बदलाव की देनी होगी सूचना

वन-टाइम मंजूरी मिलने के बावजूद रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी बनी रहेगी। यदि किसी निवेशक की संबंधित बैंक में कुल हिस्सेदारी 5 प्रतिशत से नीचे चली जाती है या फिर 5 प्रतिशत से ऊपर पहुंचती है, तो इसकी जानकारी RBI और संबंधित बैंक को देनी होगी।

यह जानकारी बदलाव होने के तीन कारोबारी दिनों के भीतर देना जरूरी होगा।

इन बैंकों पर लागू होंगे नए नियम

संशोधित शेयरहोल्डिंग नियमों का दायरा कई तरह के बैंकों तक रखा गया है। इनमें कमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट्स बैंक और लोकल एरिया बैंक शामिल हैं।

RBI का यह बदलाव खास तौर पर उन संस्थागत निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण है, जिनकी बैंक में हिस्सेदारी बाजार की गतिविधियों के कारण समय-समय पर ऊपर-नीचे होती रहती है।

पोर्टफोलियो मैनेजर को लेकर भी स्थिति स्पष्ट

नए नियमों में पोर्टफोलियो मैनेजर से संबंधित स्थिति को भी स्पष्ट किया गया है। यदि शेयर और वोटिंग अधिकार ग्राहक के अपने नाम पर हैं तथा पोर्टफोलियो मैनेजर की भूमिका केवल गैर-बाध्यकारी सलाह देने तक सीमित है, तो ग्राहक की ओर से की गई शेयर खरीद को पोर्टफोलियो मैनेजर की अप्रत्यक्ष खरीद नहीं माना जाएगा।

वोटिंग अधिकार का इस्तेमाल भी ग्राहक के विशेष निर्देश के आधार पर होना चाहिए।

जुलाई में आया था प्रस्ताव

RBI ने इन बदलावों का ड्राफ्ट 14 जुलाई को जारी किया था। इसके बाद हितधारकों से 4 अगस्त तक सुझाव मांगे गए थे। प्राप्त सुझावों की समीक्षा के बाद केंद्रीय बैंक ने संशोधित नियमों को अंतिम रूप दिया और 1 अक्टूबर से उन्हें प्रभावी कर दिया।

यह बदलाव संस्थागत निवेशकों के लिए बैंक शेयरों में निवेश से जुड़ी मंजूरी प्रक्रिया को आसान बनाता है। हालांकि बड़ी हिस्सेदारी रखने वाले निवेशकों की पात्रता, रिपोर्टिंग और RBI की निगरानी से संबंधित नियम अभी भी लागू रहेंगे।

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RBI के बैंकिंग नियमों और वित्तीय क्षेत्र से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण खबरें Alam Ki Khabar पर पढ़ें।

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